सार्वजनिक स्थान पर कब्जा बर्दाशत नहीं- सुप्रीम कोर्ट
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शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पब्किल प्लेस पर अनिश्चितकाल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता है. इस तरह का विरोध स्वीकार्य नहीं है.
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