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Kashmiri Pandit: केंद्र जम्मू-कश्मीर विधान सभा में दो सीटें 'कश्मीरी प्रवासियों' के लिए और एक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विस्थापितों के लिए आरक्षित करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करने जा रहा है, ताकि उनके राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ उनके समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास को संरक्षित किया जा सके। इन सदस्यों को उपराज्यपाल द्वारा नामित किया जाएगा.
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