गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में बढ़ाई LG की शक्तियां
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Jammu Kashmir LG Power: गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाते हुए. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है. इस संशोधन के मुताबिक पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और ACB के संबध में कोई भी प्रस्ताव तब तक स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जाएगा. जब तक उसे मुख्य सचिव के जरिए उपराज्यपाल के सामने नहीं रखा जाता है. इस संशोधन का मतलब ये है कि जम्मू-कश्मीर के LG के अधिकार दिल्ली के LG जैसे होंगे.
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