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महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार (20 जनवरी) को घोषणा की कि राज्य सरकार न्यायिक मानदंडों का पालन करते हुए COVID-19 के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत दायर केस को वापस ले रही है।
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